Photo Credit- The Indian Express
२७ सितम्बर २०१९ को फैक्ट क्रेसेन्डो के वाट्सऐप नंबर- 9049053770 पर एक मैसेज हमारे एक पाठक जय वालिया द्वारा सत्यता जांचने के लिए भेजा गया | सोशल मीडिया मंचों पर एक अधिसूचना साझा की जा रही है जिसके माध्यम से यह दावा किया गया है कि सरकार ने उन करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है, जिनका अब तक ऑडिट रिपोर्ट के साथ इनकम टैक्स फाईलिंग बाकी है | ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की नयी तारिख ३० सितंबर से १५ अक्टूबर २०१९ कर दी गई है |
यह अधिसूचना सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) से होने का दावा करती है, साथ ही लिखा गया है कि ये सर्कुलर २४ सितंबर २०१९ को प्रकाशित किया गया है | इस अधिसूचना पर राजाराजेश्वरी आर, जो अधिसूचना के अनुसार भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी हैं द्वारा किये गए हस्ताक्षर देखे जा सकते है | इन तथ्यों के कारण यह अधिसूचना किसीको भी सच मानने पर भ्रमित कर सकती है | नीचे आप इस अधिसूचना को देख सकते है |
अनुसंधान से पता चलता है कि..
जाँच की शुरुआत हमने इस अधिसूचना का स्क्रीनशॉट लेकर गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया, जिसके परिणाम से CAclubindia.com की वेबसाइट का लिंक मिला जहाँ २४ सितंबर २०१८ को इस अधिसूचना को प्रकाशित करते हुए लिखा गया है कि “टैक्स ऑडिट और आई.टी.आर की अंतिम तिथि १५ अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है” | इस अधिसूचना में ठीक उसी तरह के बयान थे, सिवाय इसके कि पत्र पर वर्ष सभी जगहों पर २०१८ था | राजाराजेश्वरी आर, जो अधिसूचना के अनुसार भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी हैं द्वारा किये गए हस्ताक्षर के नीचे २४ सितंबर २०१८ का तारीख लिखा हुआ देखा जा सकता है |
इसके पश्चात सरकारी वेबसाइटों पर इस अधिसूचना की खोज करने पर, हम https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर इसी अधिसूचना पर आए, जिसने पुष्टि की कि अधिसूचना पर आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि ३० सितंबर २०१८ से १५ अक्टूबर २०१८ तक बढ़ाए जाने की बात वास्तविक थी | इस अधिसूचना को आप नीचे देख सकते है |
Order_MiscComm_24_9_2018इसके पश्चात हमने Income Tax India के अधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर २०१८ से इस अधिसूचना के बारें में दिए गए बयानों को ढूँढा, परिणाम से हमें २०१८ में आयकर विभाग द्वारा किया गया एक ट्वीट मिला जिसमें लिखा गया है कि समय सीमा(२०१८) वास्तव में बढ़ा दी गई थी | यह ट्वीट भी, २४ सितंबर २०१८ को अपलोड किया गया था |
आयकर विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने, दिनांक २४ सितंबर २०१९ की अधिसूचना की प्रति पर एक स्पष्टीकरण जारी किया और स्पष्ट किया है कि तत्कालीन सर्कुलर जो कि आयकर विभाग के नाम से फैलाया जा रहा है वो नकली है | ट्वीट में लिखा गया है कि “सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित ITR को फाइल करने से संबंधित अंतिम तिथि की अधिसूचना वास्तविक नहीं है | करदाताओं को ऐसी झूठी खबरों के शिकार न होने की सलाह दी जाती है |”
२४ सितंबर २०१८ को भारत सरकार द्वारा प्रकशित अधिसूचना को फोटोशोप करते हुए २४ सितंबर २०१९ का तारीख जोड़ा गया है | नीचे आप दोनों अधिसूचना की तुलना देखा सकते है |
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि २६ सितंबर २०१९ को, आयकर विभाग ने यह कहते हुए ट्वीट किया कि सीबीडीटी ने उन लोगों के लिये जिनके एकाउंटो को ऑडिट की जरूरत है केवल उनके लिये आईटीआर और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि को ३० सितंबर से ३१ अक्टूबर तक बढ़ाने का फैसला किया है, जिसका आधिकारिक सर्कुलर जल्द ही जारी होगा |
निष्कर्ष: तथ्यों के जाँच के पश्चात हमने उपरोक्त पोस्ट को गलत पाया है | यह स्पष्ट है कि यह अधिसूचना जो 2018 में जारी की गई थी, जिसका फोटोशोप करते हुए २०१९ दिनांकित किया गया है और अब इसे सोशल मीडिया पर लोगों को भ्रमित करते हुए प्रसारित किया जा रहा है |
Title:यह अधिसूचना नकली है! २०१८ के सर्कुलर को फोटोशोप कर वर्तमान का बता फैलाया जा रहा है|
Fact Check By: Aavya RayResult: False
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